दिल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा
नई दिल्ली, 26 जून 2024 — दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद तीन दिन की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने दिल्ली सीएम की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला कथित मनी ट्रेल की जांच करता है, जबकि सीबीआई के मामले में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने को साबित करना होगा। ईडी ने केजरीवाल को मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत एक मामला दर्ज किया था, लेकिन इसमें केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया था।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सीएम को हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। यह अनुमति उन्हें सीबीआई द्वारा आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद मिली। सीएम को 21 मार्च को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में रखा गया है।
आज दिल्ली का मौसम कैसा है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को शहर में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। अधिकतम तापमान लगभग 38.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 28.0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
दिल्ली कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को हर दिन पत्नी सुनीता केजरीवाल और वकील से मिलने की अनुमति दी।
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके वकील को हर दिन 30 मिनट के लिए उनसे मिलने की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें हिरासत की अवधि के दौरान उनकी निर्धारित दवाएं और घर का बना खाना ले जाने की भी अनुमति दी।
कोर्ट ने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
19:15 (IST)
26 जून 2024
‘जॉब्स के बदले जमीन’ घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट ने अमित कटयाल को मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को व्यवसायी अमित कटयाल को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी।
न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिद्वंद्वी पक्षों के लिए अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड की सूक्ष्म जांच पर, इस अदालत ने पाया कि स्पष्ट रूप से तिहाड़, दिल्ली की केंद्रीय जेल नंबर 7 के उपाधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए आवश्यक आहार आवश्यकताओं को केवल आंशिक रूप से प्रदान किया जा रहा है।”